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MP News: पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को झटका, स्पेशल ADJ कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘हत्या’ संबंधी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को स्पेशल कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओर सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत के लिए ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। स्पेशल एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जबकि जो वीडियो है वह अधूरा है। उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। 

इधर शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है… जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं। देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व भी अपराध दर्ज है। राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे में इस तरह के अपराधी को जमानत देना उचित नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं राजा पटेरिया के वकील का कहना है। वह अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। 

बता दें कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो।’ इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और भाजपा ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की। इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 
 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘हत्या’ संबंधी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को स्पेशल कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओर सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत के लिए ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। स्पेशल एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जबकि जो वीडियो है वह अधूरा है। उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। 

इधर शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है… जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं। देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व भी अपराध दर्ज है। राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे में इस तरह के अपराधी को जमानत देना उचित नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं राजा पटेरिया के वकील का कहना है। वह अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। 

बता दें कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो।’ इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और भाजपा ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की। इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 

 

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