छत्तीसगढ़स्लाइडर

इंडोर बैडमिंटन कोर्ट प्रकरण: भिलाई नगर निगम कमिश्नर ने उप अभियंता को किया सस्पेंड, ठेकेदार का अनुबंध भी निरस्त

नगर निगम कमिश्नर ने उप अभियंता और ठेकेदार पर कार्रवाई की है।

नगर निगम कमिश्नर ने उप अभियंता और ठेकेदार पर कार्रवाई की है।
– फोटो : संवाद

विस्तार

भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड 65 सेक्टर 7 में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार गिरने के मामले में निगम कमिश्नर रोहित व्यास ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्य में लापरवाही बरतने वाली महिला सब इंजीनियर को सस्पेंड करते हुए ठेकेदार का अनुबंध और कार्य आदेश भी निरस्त कर दिया है। 

नगर निगम कमिश्नर ने दीवार गिरने के बाद एक टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। जांच टीम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य करा रही उप अभियंता श्वेता महेश्वरी को सस्पेंड कर दिया। वहीं, ठेकेदार का अनुबंध और कार्य आदेश निरस्त करते हुए अमानत राशि को राजसात करने के आदेश दिया है। 

कमिश्नर रोहित व्यास ने निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार गिरने के मामले में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इस टीम ने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। टीम से मिली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निगमायुक्त ने सब इंजीनियर और ठेकेदार की गड़बड़ी पाई। जिसके बाद उप अभियंता श्वेता महिश्वर को निलंबित करने का आदेश जारी किया। 

जारी आदेश में निर्माण एजेंसी के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। निर्माण एजेंसी मेसर्स किरण कंस्ट्रक्शन का अनुबंध और कार्य आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ निविदा के लिए जमा की गई अमानती राशि को निगम ने राजसात कर लिया गया है। फिलहाल जांच टीम मामले की जांच कर रही है। कि निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार कैसे गिरी है इसके कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है।

निर्माण एजेंसी की लापरवाही आई सामने

18 मार्च को हल्की बारिश और हवा में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की 35 फिट दीवार अचानक गिर गई जिसके बाद ठेकेदार पर घटिया निर्माण और गुणवत्ता को लेकर आरोप लगाया गया था। जिसके बाद कमिश्नर ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान पता चला की ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार दीवार जोड़ाई के दौरान 12 एमएम का सरिया डालना था, लेकिन ठेकेदार ने 10 एमएम का सरिया लगाया। आपको बता दे कि इंडोर बैडमिंटन कोर्ट 38 लाख की लागत से बनाया जा रहा है।

Source link

Advertisements

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button