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CG में प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- SI भर्ती परीक्षा में जारी करें नियुक्ति आदेश

Important Decision Of High Court On SI Plantur Commander Exam: छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्लाटून कमांडरों की भर्ती से महिला अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए.

Important Decision Of High Court On SI Plantur Commander Exam: उनके स्थान पर वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें. कोर्ट ने यह प्रक्रिया 45 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

Important Decision Of High Court On SI Plantur Commander Exam: इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं. मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ में हुई.

पहले समझिए मामला क्या था…

पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था. इनमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला अभ्यर्थी प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी।

मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची 16 मई 2023 को जारी कर दी गई है। इसमें प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर 370 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसके बाद मेधा सूची से वंचित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की. इसमें भर्ती में अनियमितता और नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए थे.

फिर अभ्यर्थियों ने मेधा सूची को चुनौती दी

याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे। मेरिट सूची में 20 गुना यानी 14560 अभ्यर्थियों की संख्या होनी चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना 20 यानी 4940 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुणा 20 के हिसाब से अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। को मुख्य परीक्षा की पात्रता सूची में शामिल किया गया है, यह मनमाना एवं अवैध है।

Important Decision Of High Court On SI Plantur Commander Exam: याचिका में कहा गया कि सूची में 6013 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं. यदि सही प्रक्रिया अपनाई गई होती तो मात्र 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल हो पाते। जबकि महिलाएं प्लाटून कमांडर पद के लिए पात्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मेरिट सूची में शामिल किया गया।

दावे-आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही सूची जारी कर दी गई

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापाम) ने 26 मई 2023 से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। पहला मॉडल उत्तर 5 जून 2023 को जारी किया गया था और 7 जून 2024 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां प्रस्तुत की थीं।

प्लाटून कमांडर की मेरिट में पुरुषों को मौका मिलता है

मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की थी. चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने कहा कि व्यापमं ने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की है। इसके बाद इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई. उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट ने भी सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट में महिलाओं को शामिल करना गलत है. इसलिए महिला अभ्यर्थियों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए. इसके लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है.

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