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पूर्व कांग्रेस विधायक को एक साल की सजा: को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले में कोर्ट का आया फैसला

Former Congress MLA Antar Singh sentenced to one year: कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को भ्रष्टाचार के एक मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। दो अलग-अलग मामलों में कुल 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दरबार समेत 10 लोगों को सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर सजा तीन माह बढ़ा दी जायेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

मामला इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले से जुड़ा है। लोकायुक्त ने 2000 में केस दर्ज किया था। करीब 23 साल तक चली सुनवाई के बाद जज मुकेश नाथ ने शनिवार को फैसला सुनाया। आदेश की प्रति रविवार को सामने आई।

पूर्व विधायक के साथ ये 9 दोषी करार

इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले में दरबार के अलावा अहिल्याबाई गहलोत, देवराज सिंह परिहार, सैय्यद वासिक अली, ओमप्रकाश जोशी, नकवंती पटेल, निर्मला पटेल, जगदीश शर्मा, गुलाम मुर्तजा खान, देवीलाल सूर्यवंशी को भी एक-एक साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।

दरबार दो बार महू से विधायक रहे

कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार महू विधानसभा सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1998 और 2003 में चुनाव जीते। कैलाश 2008 और 2013 में विजयवर्गीय से हार गए थे। 2018 में उन्हें बीजेपी की उषा ठाकुर ने हराया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में दरबार को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। हार गए। बीजेपी की उषा ठाकुर ने लगातार दूसरी बार उन्हें हराया है।

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