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छत्तीसगढ़: पूर्व CM रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह मामले में ACB 24 सितंबर तक पेश करे आय व्यय का ब्यौरा- हाईकोर्ट

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Raman Singh) के प्रमुख सचिव (principal Secretary) रहे अमन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में एसीबी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है. अमन सिंह के आवेदन पर ACB ने खंडन नहीं किया. अमन सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता ही नहीं है.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही आय-व्यय की गणना कर ब्योरा 24 सितंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है. बता दें कि अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने का आरोप है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई.

गौरतलब है कि रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्यवाही शुरू की.

इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि जिस दस्तावेज की बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है, प्रथम दृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

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