अनूपपुर। मप्र के अनूपपुर जिले के रहने वाले अख्तर अंसारी ने वाट्सऐप पर मैसेज कर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. पत्नी ने थाने में पति, सास-ससुर और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दिया है.
दरअसल अनूपपुर निवासी अख्तर अंसारी की शादी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी जरी नाज से हुई थी. जरी नाज ने अपने पति, देवर जेठानी और ससुर के खिलाफ खरसिया थाने में दहेज उत्पीड़न 498ए और अमानत 406 का मामला दर्ज कराया था. दर्ज अपराध में कहा गया था कि उसकी शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उसे उसकी शक्ल और दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं.
इसके बाद उनके पति मो. अख्तर ने पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक भेज दिया. इसके साथ ही दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में अब अख्तर की मुश्किलें बढ़ सकती है.
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