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जबलपुर और ग्वालियर में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर सिस्टम: CM मोहन जल्द करेंगे ऐलान, जानिए इस सिस्टम में कौन-कौन होते हैं अधिकारी

Police Commissioner system will be implemented in Jabalpur and Gwalior: नए साल में मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों जबलपुर और ग्वालियर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने शुरुआती फैसले में इसकी घोषणा की है। अभी तक राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 जनवरी को अपने पहले जबलपुर दौरे के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं।

वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने उनकी (मध्यप्रदेश का महाधिवक्ता रहने के दौरान) सहमति से ही आईएएस केडर का फारेस्ट और पुलिस की सीआर लिखने की परंपरा देश में खत्म की थी। इससे मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी के द्वार खोले थे।

शिवराज ने भोपाल-इंदौर में पहले लागू की थी

दरअसल, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर शहरी पुलिस जिले के 36 पुलिस स्टेशनों और भोपाल शहरी पुलिस जिले के 38 पुलिस स्टेशनों की सीमाएँ शामिल थीं।

ये इस सिस्टम के अधिकारी हैं

बता दें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को वो शक्तियां मिलती हैं, जो आमतौर पर जिला कलेक्टर और उसके अधीनस्थों के पास होती हैं। इसे मजिस्ट्रेट की शक्ति भी कहा जाता है। इसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों को कमिश्नर (सीपी) बनाया जाता है। इनके अधीन संयुक्त आयुक्त (जेसीपी), उपायुक्त (डीसीपी), सहायक आयुक्त (एसीपी) और अन्य अधिकारी होते हैं।

पुलिस आयुक्त प्रणाली में क्या होता है?

यहां आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विरोध प्रदर्शन और भीड़ इकट्ठा करने की गतिविधियों की अनुमति देने और हथियार लाइसेंस देने का अधिकार भी शामिल है। भीड़ के आक्रामक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करने और धारा 107-116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार मिल जाता है।

इन राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है

बताया जाता है कि इंदौर-भोपाल के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर हैं। नागालैंड, ओडिशा. व्यवस्था कायम है। इनमें पुलिस कमिश्नर पद पर डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारी तैनात हैं।

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