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MP Cabinet: हुक्का लाउंज बंद करने का प्रस्ताव पास, अगले महीने यूथ पॉलिसी लांच होगी,एक लाख पद पर भर्ती अगस्त तक

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रदेश में हुक्का लाउंज बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। अब इसे केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके अलावा 13 जनवरी को प्रदेश में यूथ पॉलिसी लांच होगी।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सबसे पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। इसके बाद शिवराज कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की और उनको स्वीकृति दी। गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने हुक्का लाउंज बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का संशोधन विधायक 2022 पेश किया, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

अब इसे केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद हुक्का लाउंज चलते पाया गया तो एक से तीन साल की सजा और  50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के अनुसार, सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को कार्रवाई का अधिकार होगा। मिश्रा ने बताया कि आजादी के पहले के कई ऐसे कानून है, जो अप्रासंगिक हो गए हैं। उनको खत्म करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुपूरक बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। 
 
13 जनवरी को युवा नीति घोषित होगी…
मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 13 जनवरी को युवा नीति घोषित होगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं के सुझाव लेने के लिए कॉलेज में बॉक्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। ताकि युवा पॉलिसी को लेकर उनके सुझाव लिए जा सकें। इसके अलावा युवा स्पोर्टस के लिए क्या करना चाहते हैं, रोजगार के लिए युवा क्या सेाचते हैं, उनकी राय सुझाव से ली जाएगी। इसके बाद युवा नीति घोषित की जाएगी। 
 
15 अगस्त तक सभी पदों पर भर्ती…
मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी रिक्त एक लाख पदों पर 15 अगस्त तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। आज की स्थिति में खाली पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन और चल रही भर्ती प्रक्रिया में करीब 88 हजार 750 पद भरने की प्रक्रिया पूरी होने की तरफ है। सरकार 15 अगस्त तक एक लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लेगी।
 
अब पटवारी भी कर सकेंगे सीमांकन… 
राजस्व वभाग के भू-नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। अब आरआई की तरह पटवारी भी जमीन का सीमांकन का कार्य कर सकेंगे। अभी तक तहसीलदार सीमांकन का आदेश राजस्व निरीक्षक को करते थे। अब भू-नामांकन नियमों में संशोधन से किसानों और आम जनता को सुविधा होगी। इससे सीमांकन कार्य समय पर हो सकेगा और किसानों का समय भी बच सकेगा।

सिनेमाघरों के संचालन के अधिकार नगर निगमों को…
कैबिनेट में सिनेमाघरों के अधिकार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इनमें किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना का प्रावधान एक हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और पैनाल्टी 100 रुपये प्रतिदिन की जगह 5000 रुपये करना प्रस्तावित किया है। 
 
इन प्रस्ताव को भी दी मंजूरी…

  • कैबिनेट ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर विभिन्न तरीकों से प्रदान करने के स्वरोजगार योजना-2022 को स्वीकृति दी है, इसमें सरकार उनको बैंक से लोन स्वीकृत करवाएगी और छह साल तक ब्याज अनुदान देगी।
  • नवाचार नीति को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।
  • रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनेगा 99 एकड़ जमीन की स्वीकृति।
  • भंडार और उपार्जन नियमों में संशोधन को स्वीकृति।
  • लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना होगा।

विस्तार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रदेश में हुक्का लाउंज बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। अब इसे केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके अलावा 13 जनवरी को प्रदेश में यूथ पॉलिसी लांच होगी।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सबसे पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। इसके बाद शिवराज कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की और उनको स्वीकृति दी। गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने हुक्का लाउंज बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का संशोधन विधायक 2022 पेश किया, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

अब इसे केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद हुक्का लाउंज चलते पाया गया तो एक से तीन साल की सजा और  50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के अनुसार, सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को कार्रवाई का अधिकार होगा। मिश्रा ने बताया कि आजादी के पहले के कई ऐसे कानून है, जो अप्रासंगिक हो गए हैं। उनको खत्म करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुपूरक बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। 

 

13 जनवरी को युवा नीति घोषित होगी…

मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 13 जनवरी को युवा नीति घोषित होगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं के सुझाव लेने के लिए कॉलेज में बॉक्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। ताकि युवा पॉलिसी को लेकर उनके सुझाव लिए जा सकें। इसके अलावा युवा स्पोर्टस के लिए क्या करना चाहते हैं, रोजगार के लिए युवा क्या सेाचते हैं, उनकी राय सुझाव से ली जाएगी। इसके बाद युवा नीति घोषित की जाएगी। 

 

15 अगस्त तक सभी पदों पर भर्ती…

मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी रिक्त एक लाख पदों पर 15 अगस्त तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। आज की स्थिति में खाली पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन और चल रही भर्ती प्रक्रिया में करीब 88 हजार 750 पद भरने की प्रक्रिया पूरी होने की तरफ है। सरकार 15 अगस्त तक एक लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लेगी।

 

अब पटवारी भी कर सकेंगे सीमांकन… 

राजस्व वभाग के भू-नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। अब आरआई की तरह पटवारी भी जमीन का सीमांकन का कार्य कर सकेंगे। अभी तक तहसीलदार सीमांकन का आदेश राजस्व निरीक्षक को करते थे। अब भू-नामांकन नियमों में संशोधन से किसानों और आम जनता को सुविधा होगी। इससे सीमांकन कार्य समय पर हो सकेगा और किसानों का समय भी बच सकेगा।

सिनेमाघरों के संचालन के अधिकार नगर निगमों को…

कैबिनेट में सिनेमाघरों के अधिकार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इनमें किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना का प्रावधान एक हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और पैनाल्टी 100 रुपये प्रतिदिन की जगह 5000 रुपये करना प्रस्तावित किया है। 

 

इन प्रस्ताव को भी दी मंजूरी…

  • कैबिनेट ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर विभिन्न तरीकों से प्रदान करने के स्वरोजगार योजना-2022 को स्वीकृति दी है, इसमें सरकार उनको बैंक से लोन स्वीकृत करवाएगी और छह साल तक ब्याज अनुदान देगी।
  • नवाचार नीति को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।
  • रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनेगा 99 एकड़ जमीन की स्वीकृति।
  • भंडार और उपार्जन नियमों में संशोधन को स्वीकृति।
  • लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना होगा।

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