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Liquor Policy Case In Delhi: मनीष सिसोदिया मामले में CBI को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, जानिए क्या कहा ?

Liquor Policy Case In Delhi: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रह चुके आप नेता मनीष सिसोदिया (AAP leader Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है.

यहां की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को आप नेता सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के मास्टरमाइंड हैं.

उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 रुपये गबन किए थे. रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका’ निभाई.

अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

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