महिला आयोग में शिकायत करते हुए शिक्षक की दूसरी पत्नी ने बताया कि- पहले उसके पति की शादी हो चुकी थी। लेकिन किसी कारण से उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और 2017 में चूड़ी प्रथा के जरिए मुझसे विवाह किया। हमारा 4 साल का एक बेटा भी है लेकिन इस दौरान तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा।
सुनवाई में हाजिर हुई तीसरी महिला
महिला आयोग की सुनवाई में तीसरी महिला भी शामिल हुई। तीसरी महिला ने बताया कि टीचर की पत्नी हम दोनों के संबंध पर शक करती थी। हमें चारों तरफ बदनाम कर दिया। जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर अलग घर बसा लिया। महिला आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा- दूसरी पत्नी को तलाक दिए बिना तीसरी शादी करना नियमों के खिलाफ है। अगर पीड़ित महिला चाहे तो शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत कर सकती है।
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पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति सरकारी टीचर है। वो गरियाबंद जिल के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोबा में पदस्थ है। टीचर की पहली पत्नी के दो बच्चे हैं। जो पीड़ित महिला के साथ ही रहते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी पहली पत्नी का किसी और से अफेयर था जिस कारण से वो बच्चों को छोड़कर उसके साथ भाग गई थी।