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हाईकोर्ट ने वन भैंसा लाने पर लगाई रोक: याचिका में कहा- जीन मिक्स होने से विशेषता नहीं रहेगी; असम से ला रहे थे

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 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असम से वन भैंसा (बाइसन) लाने पर रोक लगा दी है। वन विभाग की टीम वन भैंसा लेने के लिए वहां गई हुई है। टीम वहां से चार मादा वन भैंसा लेकर लौटने वाली थी। इससे पहले कोर्ट ने जनहित याचिका पर आदेश जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि जीन मिक्स होने से छत्तीसगढ़ के वन भैंसों की विशेषता खत्म हो जाएगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई है। 

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