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2 IAS अफसरों को हाईकोर्ट ने सुनाई सजा: 7-7 दिन की सजा और 50-50 हजार जुर्माना भी लगा, जानिए क्या है पूरा मामला ?

High Court sentenced two IAS officers: मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में अवमानना के एक मामला में दो आईएएस अधिकारियों को 7 दिन की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. हालांकि एक घंटे बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे दे दिया.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में हाई कोर्ट ने दो आईएएस अफसरों को 7-7 दिन की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने दोनों अफसरों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. यह सजा हाई कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई है. मेंशन हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही दोनों अधिकारियों और माना को दोषी करार दिया था.

क्या है पूरा मामला

मामला छतरपुर जिले का है, जहां स्वच्छता मिशन की जिला संयोजक रचना द्विवेदी का तत्कालीन कलेक्टर सुशील सिंह ने छतरपुर से बड़ामलहरा ट्रांसफर कर दिया था. जिसको रचना द्विवेदी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि, संविदा कर्मियों को ट्रांसफर करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है उसके बावजूद गलत तरीके से याचिकाकर्ता का ट्रांसफर कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आर्डर पर स्टे लगा दिया था लेकिन ट्रांसफर आर्डर आने के बावजूद तत्कालीन कलेक्टर ने रचना द्विवेदी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया.

बर्खास्तगी के आदेश के बाद रचना द्विवेदी दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट को बताया गया कि न केवल कलेक्टर ने उनके आदेश की अवहेलना की है, बल्कि नियम विरुद्ध उन्हें सर्विस के बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दोनों अधिकारियों को सात सात दिन की सजा और पचास पचास हज़ार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

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