Supreme Court bans investigation in Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जांच मामले में (Chhattisgarh liquor scam investigation case) ईडी को बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले के आरोप में कई अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले (liquor scam) की जांच पर रोक लगा दी है.
छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ईडी की जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
बता दें कि 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पखवाड़े पहले 4 जुलाई को आरोप पत्र पेश किया था. विशेष न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में 5 आरोपियों के खिलाफ लगभग 16 हजार पन्नों का आरोप पत्र पेश किया गया था. रायपुर में राजपूत.
इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है. ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बड़ा शराब घोटाला हुआ है. जिसमें 2 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.
एजेंसी ने जांच में खुलासा किया कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा है, जिसे बड़े नेताओं के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त है. इसमें ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बिकने वाली हर शराब की बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी.
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