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CG की लड़की से MP में रेप की वारदात: शादी समारोह से लौटते वक्त हैवानियत, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Rape accused sentenced to life imprisonment in Manendragarh, Chhattisgarh: मनेंद्रगढ़ कोर्ट ने 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुलाई 2021 में एक शादी समारोह से लौट रही किशोरी को अकेला पाकर युवक ने दुष्कर्म किया।

कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 6 जुलाई 2021 की है. नाबालिग लड़की जनकपुर थाना क्षेत्र से एक शादी समारोह में शामिल होकर शाम सात बजे अकेले लौट रही थी. रास्ते में उसे मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अंतर्गत ग्राम जैतपुर निवासी युवक बेसाहू लाल यादव (19) ने रोक लिया। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान लड़की बेहोश हो गयी.

रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी को पकड़ लिया गया

घटना के करीब 20 मिनट बाद लड़की को होश आया और वह घर पहुंची. उसके घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद अगले दिन जनकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी. पुलिस ने धारा 376 (3), 354, 341 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।

अभियुक्त को आजीवन कारावास

विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को राहत नहीं दी. अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (POCSO) आनंद प्रकाश दीक्षित ने दोषी को धारा 376 (3) के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 354 के तहत 2 साल का कठोर कारावास और धारा 341 के तहत एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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