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Rahul Gandhi Latest News: सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका, याचिका खारिज, सजा रहेगी बरकरार

Rahul Gandhi Latest News: सूरत की एक निचली अदालत ने हाल ही में मोदी सरनेम (Modi surname case) मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद Rahul Gandhi की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट (court of Surat) में याचिका दायर की, लेकिन आज सूरत की अदालत ने खारिज शब्द कहकर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.

हाई कोर्ट जा सकते हैं राहुल

सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सूरत हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का रास्ता बचा है. बताया जा रहा है कि अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. याचिका खारिज होने के बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है.

उपयुक्त मामला नहीं

राहुल गांधी की सजा बरकरार रहने के बाद उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि मोदी के सरनेम पर राहुल की टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा न्यायोचित नहीं है. ऐसे मामले में और सजा की जरूरत नहीं थी. एडवोकेट आरएस चीमा ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन का प्रावधान करती है.

अदालत को सजा के लिए दिए जाने वाले परिणामों पर विचार करने की आवश्यकता है. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सजा देने से दोषी को अपूरणीय क्षति होगी. कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए. ऐसी सजा मिलना अन्याय है.

क्या बात है

दरअसल, 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है.

इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। लेकिन सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी. इसके बाद राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए दो याचिकाएं दायर की थीं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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