MP पंचायत चुनाव BREAKING: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरण में होंगे चुनाव, जानिए कब-कब डाले जाएंगे वोट
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा. पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा. पहले चरण में मतदान 6 जनवरी को, 28 जनवरी को दूसरे चरण का मतदान और 16 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होगा.
1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर मतदान होगा. 71398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा. 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे. चुनाव के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा.
बता दें कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं. 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल हैं. इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे. इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
पंचायत चुनावों पर एक नजर
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित कराए जाएंगे.इसमें सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं बल्कि निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, लेकिन जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा.
जिला और जनपद में EVM से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी. पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा. अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा. अर्थात यदि माह दिसंबर 2014 में निर्वाचन की घोषणा होती है तो 31 मार्च 2014 की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए CEO जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए CEO जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा.
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम-निर्देशन पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
ऑनलाइन नाम निर्देशन भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी.
ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक और प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए.
MP online कियोस्क पर तथा लोक सेवा केन्द्रों पर सेवा शुल्क 35 रूपये प्रति नॉमीनेशन फार्म संलग्नक सहित एवं 5 रूपये प्रति प्रिंट आऊट पर कर सकते हैं. RO कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर यह निःशुल्क किया जा सकता हैं.
नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर MP Online कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जमा किए जा सकेंगे.