ट्रेंडिंगदेश - विदेशस्लाइडर

New Year 2024 Financial Deadline: फटाफट निपटा लीजिए ये काम, वरना नए साल में उठाना पड़ेगा भारी नुकसान !

New Year 2024 Financial Deadline: साल 2023 लगभग खत्म होने वाला है और हम 2024 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इससे पहले वित्त संबंधी कुछ काम हैं जिन्हें पूरा करना हर किसी के लिए जरूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।

वहीं, आधार अपडेट समेत कुछ काम मुफ्त में करने के लिए 2024 तक का समय है। लेकिन वो कौन से वित्तीय संबंधित कार्य हैं जिन्हें 31 दिसंबर 2023 से पहले करना होगा? आइए आपको बताते हैं उन 5 कामों के बारे में.

बैंक लॉकर नया समझौता
बैंक लॉकर के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2023 से पहले जमा करना जरूरी है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक में लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों को हर साल एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है. इसलिए अपना काम समय सीमा से पहले पूरा कर लें.

डीमैट खाते नामांकित व्यक्ति जोड़ें
अगर आप डीमैट खाताधारक हैं तो आपके लिए खाते में एक नॉमिनी जोड़ना जरूरी है. 31 दिसंबर से पहले अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ें. इसके अलावा आप चाहें तो ऐड नॉमिनी का नाम भी खाते से हटा सकते हैं. आप एक खाते से अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों के नाम जोड़ सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2024 से आपको अपना खाता संचालित करने में दिक्कत आ सकती है।

सिम कार्ड नियम

आप 31 दिसंबर तक सिर्फ दस्तावेजों के जरिए नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं। हालांकि, 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होंगे। ऐसे में खरीदने से पहले आपके लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। सिम। टेलीकॉम कंपनी से सिम खरीदने के लिए भी ई-केवाईसी किया जा सकता है।

UPI आईडी सक्रिय करें?

अगर आपने पिछले 1 साल में अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्दी से इससे लेनदेन करें। ऐसा न करने पर आपकी यूपीआई आईडी बंद हो सकती है। यह गाइडलाइन सभी UPI यूजर्स के लिए जारी की गई है. भले ही आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हों। निष्क्रिय UPI ID को 31 दिसंबर 2023 से पहले एक्टिवेट करना जरूरी है.

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में देरी करें
अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो अभी भी पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल करने का मौका है। आप 31 दिसंबर से पहले आयकर विभाग में लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

हालांकि, 5 लाख रुपये से कम वार्षिक कुल आय वाले लोगों के लिए विलंब शुल्क के लिए 1000 रुपये का जुर्माना है। वहीं, 31 दिसंबर 2023 के बाद उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. वीडियो के जरिए आप देर से आईटीआर फाइल करने के बारे में जान सकते हैं.

Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

Show More
Back to top button