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MP में पेट्रोल-डीजल पर नया नियम लागू: पेट्रोल पंप जा रहे हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर, वरना लौट सकते हैं खाली हाथ

भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब सख्ती बरत रही है. जिन वाहन चालकों ने मास्क नहीं पहना है, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है.

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कोरोना की तीसरी लहर के बीच अब सरकार ने मध्य प्रदेश में नए नियम और सख्ती शुरू कर दी है. मप्र में मास्क नहीं पहनने वालों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है. अभी जुर्माने की राशि 200 रुपये है, जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

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नो मास्क-नो पेट्रोल

राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए और सख्ती बरती जाएगी. अब बिना मास्क के राज्य में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. मास्क नहीं लगाने पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन हालात को देखते हुए सरकार आगे के फैसले लेगी. लेकिन फिलहाल गृह विभाग के पास लॉकडाउन या कर्फ्यू का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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