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MP News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया, तीन बदमाशों को 20-20 साल की कैद

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नाबालिग का घर से अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन बदमाशों कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि किशोरी अपने घर पर कपड़े धो रही थी। उसी दौरान सद्दाम पुत्र आशिक हुसैन उम्र 19 वर्ष निवासी अशोक हास्पिटल के सामने, बड़नगर आया और उससे कहा कि वह साथ न चले तो उसके भाई को जान से मार देगा। 

इसके बाद जैसे ही वह घर से बाहर निकली सद्दाम व उसके साथी सोयब उर्फ अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रउफ, उम्र 23 वर्ष, निवासी उत्सव घाट मिर्ची बाजार बड़नगर तथा हबीब पुत्र महबूब खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेड़ा माधव बड़नगर, उसे जबरन ऑटो में बैठाकर ले गए। ड्रीम सिटी में ले जाकर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया तो तीनों वहां से भाग निकले थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 363, 366,376 (घ), 450, 506 भाग-2 भादवि एंव धारा 3 (क)/4, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देकर 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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