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MP में ASI ने बेवजह युवक को पीटा: SC-ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज, SP ने किया सस्पेंड

ASI beats youth unnecessarily in Guna: मध्यप्रदेश के गुना जिले के आरोन क्षेत्र में एक युवक के साथ बिना वजह मारपीट करने पर एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निलंबित भी कर दिया गया है। एएसआई पर एक युवक को पुलिस चौकी में ले जाकर बिना वजह पीटने का आरोप है। शिकायत होने पर उसे पहले ही लाइन हाजिर किया जा चुका है। इस मामले की जांच एसडीओपी द्वारा की गई। अब एएसआई के खिलाफ मारपीट समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता विजय पुत्र कालूराम अहिरवार निवासी पठार मोहल्ला पनवाड़ीहाट ने एसपी से शिकायत की थी कि 16 फरवरी को वह अपनी पत्नी सरोज, बेटी प्राची और सोनाक्षी के साथ पैदल जा रहा था। इसी बीच पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर दूर इंस्पेक्टर भंवर सिंह राजपूत और तीन अन्य लोग वहां आ गए।

बिना तलाशी लिए बेल्ट से पीटा

उन्होंने शिकायतकर्ता की तलाशी लिए बिना ही उसे पीटना शुरू कर दिया। पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी धक्का दे दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक बाद में पुलिस उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर पुलिस चौकी ले गई। वहां उनके साथ जाति के आधार पर दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद उसने मुझे बेल्ट से मारा।

पहले एसपी ने किया था लाइन अटैच

शिकायत के बाद एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया था। साथ ही मामले की जांच राघौगढ़ एसडीओपी दीपा डोडवे को सौंपी गई। एसपी संजीव सिंहा ने बताया कि शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सउनि भंवर सिंह राजपूत को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना की जांच के बाद शनिवार को आरोन थाने में एएसआई भंवर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

एफआईआर के बाद एएसआई निलंबित

एएसआई के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 294, 506 और 3(1)(डी), 3(1डी), 3(2)(डब्ल्यूएचए) एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया है। एएसआई भंवर सिंह राजपूत के खिलाफ अपराध दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा ने सउनि को निलंबित कर दिया है।

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