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झंडा विवाद मामला: गोंगपा जिलाध्यक्ष सहित 64 की जमानत खारिज; कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधों में सख्त रुख जरूरी

कोर्ट से बाहर निकलते आरोपी।

कोर्ट से बाहर निकलते आरोपी।
– फोटो : संवाद

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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में तीन मार्च को झंडा लगाने और पूजा को लेकर हुए बवाल के बाद पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के जिला अध्यक्ष अधर्मी अनार्य जे लिंगो समेत 64 आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराधों में सख्त रुख अपनाना जरूरी है। इस बवाल में एसपी, एसएसपी और 20 जवान सहित 16 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य एमपी से भी प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। 

यह भी पढ़ें…झंडा विवाद: गोंगपा जिलाध्यक्ष सहित 60 गिरफ्तार, 140 को नोटिस; एसपी सहित 20 जवान, 16 प्रदर्शनकारी हुए थे घायल

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