FIR lodged in EOW against Bhupesh Baghel in Mahadev Satta App case: महादेव सट्टा ऐप मामले (Mahadev Satta App case) में EOW ने ED की रिपोर्ट पर 21 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel), ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, कई अज्ञात पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन के नाम शामिल हैं। हालांकि, Bhupesh Baghel के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
FIR lodged in EOW against Bhupesh Baghel in Mahadev Satta App case: ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटरों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था. ऐप के प्रमोटरों की ओर से कार्रवाई को रोकने के लिए इन आरोपियों को नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में बड़ी रकम दी जाती थी.
प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए दी गई
FIR lodged in EOW against Bhupesh Baghel in Mahadev Satta App case: आरोप है कि महादेव बुक के संचालकों के जरिए हवाला के जरिए पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं तक प्रोटेक्शन मनी पहुंचाई जाती थी.
FIR lodged in EOW against Bhupesh Baghel in Mahadev Satta App case: इन अधिकारियों और नेताओं ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और प्रमोटरों से वित्तीय लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की. ईडी ने कई अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है.
इनके खिलाफ FIR
ED के प्रतिवेदन पर EOW ने दर्ज FIR में ऐप प्रमोटर रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, आसीम दास, सतीश चंद्राकर, नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज अहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर टिंबरेवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चोखानी और संबंधित अज्ञात ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर और OSD शामिल हैं.
इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज
FIR lodged in EOW against Bhupesh Baghel in Mahadev Satta App case: 4 मार्च को इन सभी आरोपियों पर EOW में धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468, 471, संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 11 और भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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