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छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन: कब्जेदार को किया बेदखल, जानिए पूरा मामला

enforcement department of Bhilai Steel Plant took major action: भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस्टेट कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 4 से कब्जाधारी को बेदखल कर दिया गया है। सामान जब्त करने के साथ ही 5 लाख 82 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जानकारी मिली है कि बीएसपी आवास पर बीएसपी कर्मचारी आरडी कोरी उर्फ रामाधार कोरी ने पांच साल से अवैध कब्जा कर रखा था. भिलाई के मकान नंबर 15बी/रोड 15 सेक्टर 4 को सील कर दिया गया.

एस्टेट कोर्ट की ओर से कब्जाधारी पर 5 लाख 82 हजार 699 रुपए का डैमेज चार्ज पेनाल्टी लगाने का आदेश जारी किया गया है।

संपदा न्यायालय द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के मकान को खाली करने का आदेश जारी किया गया था. अवैध कब्जेदार आरडी कोरी को आवास से बेदखल करने के लिए प्रवर्तन अनुभाग को अधिकृत किया गया।

संपदा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रवर्तन अनुभाग की टीम द्वारा मकान को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान भिलाई भट्टी थाना पुलिस सहित बड़ी संख्या में बीएसपी पदाधिकारी मौजूद थे.

अवैध कब्जाधारी आरडी कोरी के विरुद्ध संपदा न्यायालय द्वारा लगभग 5 लाख 82 हजार 695 रुपए का डैमेज चार्ज पैनल किराया भी लगाया गया है, जिसे संपदा न्यायालय द्वारा वसूला जाएगा।

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