महासमुंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत फुटकर व्यवसाय शुरू करने वाले युवक-युवतियों को प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विर्निमाण क्षेत्र में अधिकतम राशि 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम राशि 10 लाख रुपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार की तरफ से मिलने वाला ऋण लाभार्थी के सीधे उनके बैंक खातें में जाएगा। जिसकी मदद से पात्र लाभार्थी अपनी रुचि व पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकता है।
पात्रता रखने वाले इच्छुक युवक-युवतियां कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है।
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अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर, महासमुंद में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इसके लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट) रहेगी। इसके साथ आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भारत/राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो ऐसे आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
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