wife killed her husband along with her son: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे की अदालत ने सुनाया है। शराबी पति से परेशान होकर उसकी पत्नी, उसके ही बेटे और बहू ने वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने मृतक बुधराम करचम की पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास और बहू को चार साल की सजा सुनाई है।
मामला कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम मंझौली रावन का है। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 5-6 दिसंबर 2022 की है। आरोपी पत्नी मथुरा बाई उम्र 40 साल और बेटे विजय करचम उम्र 22 साल ने मृतक बुधराम की लाठियों और दरांती से हमला कर हत्या कर दी। शव को गांव के बाहर फेंक दिया।
घटना के एक दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। इसके बाद जांच में पता चला कि मृतक शराब के नशे में था। शराब के कारण घर में विवाद होता था। इसी विवाद के चलते पत्नी और बेटे ने हत्या कर दी।
इसके अलावा बहू जोनिया मरावी पति विजय करचम उम्र 20 वर्ष को घटना की जानकारी थी। इसके बाद भी पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई। करीब 15 महीने तक चली कोर्ट सुनवाई के बाद आरोपी पत्नी मथुरा बाई और बेटे विजय करचम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और बहू ज़ोनिया मरावी को धारा 201 के तहत चार साल की सजा सुनाई गई।
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