
दुर्ग। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) जिले में एक मनचले को अदालत (Court) ने 2 साल तक जेल (Jail) में रखने की सजा सुनाई है. मनचला युवक नाबालिग लड़की की मर्जी के बगैर ही चुंबन (Kiss) किया था.
साल 2018 में हुई इस घटना पर आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट ने बीते 14 सितंबर को निर्णय दिया है. दुर्ग न्यायालय के विशेष न्यायाघीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया था. आरोपी कामता पटेल ने नाबालिग को धोखे से चुंबन किया था. मामले में विचारण के बाद आरोपी दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा दी है.
प्रकरण के मुताबिक दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बाजार से वापस अपने घर जा रही थी. घर से ही कुछ दूरी पर आरोपी कामता पटेल ने पीछे से उसे पकड़ा और उसके कंधे पर चुंबन किया. घटना के बाद लड़की चौंक गई. युवक की इस हरकत की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी. इसके परिजन उतई पुलिस थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. मामले में जांच के बाद चार्जशीट पेश की गई. इस पर कोर्ट ने बीते 14 सितंबर को फैसला दिया है.
इस केस में पीड़िता लगा रही गुहार
छत्तीसगढ़ से ही जुड़े एक अन्य मामले में पीड़िता व उसकी मां हाई कोर्ट की शरण में पहुंची है. रायपुर की रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची व उनकी मां के मोबाइल व मेल को हैक कर अश्लील मेसेज कर परेशान करने व रुपयों की मांग कर ब्लैकमेल करने का मामला है. इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
इस मामले में हाई कोर्ट ने कबीर नगर व पुरानी बस्ती थाना प्रभारी को तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच कर शपथपत्र के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं. दरअसल रायपुर निवासी आठ वर्षीय बच्ची व उनकी मां के मोबाइल व ई-मेल को हैक कर लिया गया है. इसके बाद से उन्हें इंटरनेट मीडिया के जरिए तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है. इसके साथ ही अश्लील मैसेज कर उनसे स्र्पयों की मांग कर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है.