MP में BJP नेता ने की 87 करोड़ की हेराफेरी: 11 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए किस घोटाले में फंसे नेताजी ?
BJP leader sentenced in Mandsaur 2002 kerosene scam worth 87 crore: मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2002 में हुए 87 करोड़ रुपये के गेहूं केरोसीन घोटाले के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को सजा सुनाई है.
BJP leader sentenced in Mandsaur 2002 kerosene scam worth 87 crore: इसमें चार पुरुष आरोपियों को पांच-पांच साल और महिला आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है. कुल 49 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस मामले में कुल 16 आरोपी थे, जिनमें से 5 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.
बीजेपी नेता भी शामिल
दोषी ठहराए गए आरोपियों में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेता राजेंद्र सिंह गौतम भी शामिल हैं. आरोपी पर 49.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
वकील ने पुलिस पर लगाया आरोप
आरोपियों के वकील लोकेंद्र जोशी ने कहा कि हमारे सभी सदस्य सोसायटी के सदस्य थे. पुलिस ने उनके खिलाफ गलत तरीके से चार्टशीट पेश की थी. माननीय न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है और पुरुषों को पांच साल और महिलाओं को चार-चार साल की सजा सुनाई है. हम इस सज़ा के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.
अभियोजन अधिकारी ने क्या कहा ?
जिला अभियोजन अधिकारी रेणुका सिंह चौधरी ने बताया कि 2002 में मंदसौर में एक सोसायटी का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से गरीबों को गेहूं, केरोसिन और अन्य सामग्री वितरित की जानी थी. इसे खुले बाजार में बेच दिया गया और करीब 87 करोड़ रुपये का गबन किया गया. न्यायालय ने इस मामले में सभी 11 आरोपियों को सजा सुना दी है.
आरोपी पर जुर्माना लगाया गया
रेणुका सिंह चौधरी ने बताया कि इसमें राजेंद्र सिंह गौतम और अन्य सदस्य शामिल हैं, इसमें पुरुष आरोपियों को पांच साल की सजा और महिला आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई गई है, 49.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है उन पर लगाया गया.
राजेंद्र सिंह गौतम हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए
राजेंद्र सिंह गौतम कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं. वह जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे.
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