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अनूपपुर के युवक ने CG की लड़की से किया रेप: शादी का झांसा देकर घर ले आया, फिर बनाता रहा संबंध, अब 20 साल की सजा

Youth accused of raping a minor gets 20 years imprisonment: मध्यप्रदेश के अनूपपुर निवासी युवक ने छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 16 वर्षीय नाबालिग से रेप किया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी को शादी का झांसा देकर वह उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ रेप करता रहा।

जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ निवासी 16 वर्षीय किशोरी 17 अक्टूबर 2021 को अपने पड़ोस में अन्नप्राशन समारोह में शामिल होने गई थी।

वहां मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी क्षेत्र निवासी युवक कन्हैया कोड़ाकू (25 वर्ष) आया हुआ था। वह किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ नदी की ओर ले गया और उसके साथ रेप किया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

किशोरी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट उसके पिता ने मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को आरोपी कन्हैया कोड़ाकू के कब्जे से बरामद किया।

उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2)(ढ) व पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 19 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

दो धाराओं में 20-20 वर्ष की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) आनंद प्रकाश दीक्षित ने आरोपी कन्हैया कोड़ाकू को धारा 363 के तहत दो वर्ष, 366 के तहत पांच वर्ष, धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष और पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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