Chhattisgarh Students from Naxal areas will get interest free loan: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब यहां के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स करने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। अन्य जिलों के विद्यार्थियों को समान कोर्स के लिए 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
सीएम साय ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के पात्र होंगे। इस योजना में 35 कोर्स शामिल किए गए हैं।
इन जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन
राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिलों के विद्यार्थियों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।
नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति का हिस्सा
अमित शाह 23 अगस्त को राज्य में नक्सल ऑपरेशन पर बैठक कर चुके हैं। इस बैठक के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह बड़ा कदम है। इसके तहत सरकार की कोशिश है कि युवा नक्सलवाद से प्रभावित होने के बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। ऐसे में महंगे कोर्स या कॉलेज उनके लिए बाधा न बनें, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
4 लाख तक का लोन मिलेगा
राज्य सरकार की इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए हर जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अपने-अपने जिलों में अभियान चलाकर छात्रों तक यह जानकारी पहुंचाएंगे। जिन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन की जरूरत है, उनकी पहचान कर उन्हें लोन दिया जाएगा। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा लोन ब्याज अनुदान योजना’ है। किन छात्रों को मिलेगा लाभ, क्या हैं नियम
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार ने तय किया है कि जब छात्र जिला प्रशासन और तकनीकी शिक्षा विभाग की मदद से ऋण प्राप्त करेगा, तो उसके ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार वहन करेगी।
सामान्य जिलों के छात्र जिन्हें 1% पर ऋण मिल रहा है, वे ब्याज देंगे और बाकी ब्याज सरकार देगी। ऋण के नियमों के अनुसार, तय समय सीमा के बाद छात्र को नौकरी या स्टार्टअप करने के बाद किश्तें चुकानी होंगी।
ये कोर्स होंगे लाभकारी
इन कोर्सेस का मिलेगा फायदा
- योजना में बीई/बीटेक, एम.ई, एम.टेक, डी.आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए।
- डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी।
- बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा।
- डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग। बीएड, डीएड, एमएड जैसे कोर्स में फायदा मिलेगा।
ये है हेल्पलाइन नंबर
छात्र अपनी पात्रता और योजना के नियमों के बारे में विभागीय फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। आप विभाग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2331231 तथा विभाग की वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in है।
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