भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पंचायत को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बावत आयोग ने आदेश जारी कर दिया था. इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद (MP Panchayat Elelction) के लिए आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई थी. इसे लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज कैबिनेट के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही एमपी पंचायत के चुनाव होंगे. ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में फैसला हो जाएगा.
मामले में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर काम कर रही है, ताकि चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत हो. कांग्रेस 5 बार कोर्ट गई. इसलिए आज यह स्थिति पैदा हो गई है. कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो यह स्थिति नहीं होती.
विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट जा रही है. ओबीसी सुरक्षा के लिए अभियान जारी रहेगा. परिसीमन निरस्त करने का अध्यादेश संवैधानिक नियमों के तहत था. वे केंद्र सरकार से भी चर्चा कर रहे हैं. ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की कोशिश करेंगे. ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए वे उन्हें पीएम के संपर्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं.
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