जयपुर: राजस्थान के कोटा जिले की एक अदालत ने 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 13 लोगों को 20-20 साल और दो-चार साल की सजा सुनाई है. इन लोगों ने 15 साल की बच्ची के साथ 9 दिन तक दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने लड़की को बेचने के जुर्म में एक महिला को चार साल कैद की सजा भी सुनाई है.
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आरोप था कि अपराधियों ने 15 साल की बच्ची को उसके घर से अगवा कर झालावाड़ ले जाकर कई लोगों को बेच दिया. इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत गठित एक विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक चौधरी ने यह फैसला सुनाया.
अदालत ने इस अपराध में कथित रूप से शामिल 12 लोगों को बरी करते हुए 16 लोगों को सजा सुनाई. चार किशोर अपराधी अभी भी स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड में अलग-अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं. अदालत ने 20 साल की सजा पाने वालों में से प्रत्येक पर 10,000 रुपये और चार साल के लिए दोषी ठहराए गए लोगों पर 7-7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
लड़की के साथ रेप मामले में इस साल 6 मार्च को सुकेत थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. किशोरी ने शिकायत की थी कि कोटा में एक महिला बुलबुल उर्फ पूजा जैन उसे घर से ले गई थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जैन उसे झालावाड़ ले गई जहां उसने एक के बाद एक कई लोगों को उसे सौंप दिया, जिन्होंने 9 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया.
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