Workplace Sexual Harassment: सुप्रीम कोर्ट बोला- सेक्सुअल हैरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाएं, कहा- POSH एक्ट का पालन नहीं होना चिंताजनक
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) 2013 के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाने का निर्देश दिया।
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ का यह निर्देश गोवा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख ऑरेलियानो फर्नांडीस की याचिका पर आया।
उन्होंने पूछा कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह सत्यापित करने को कहा था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में पैनल गठित किए गए हैं।
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: इसके साथ ही फर्नांडीस ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा- यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) 2013 में आया था। यह चिंताजनक है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इसके क्रियान्वयन में इतनी गंभीर खामियां पाई गई हैं।
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: यह बहुत दुखद है कि ऐसा हुआ है। क्योंकि इसका राज्यों, सार्वजनिक प्राधिकरण और सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यशैली पर बुरा असर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: ऑरेलियानो फर्नांडिस को यूनिवर्सिटी की अनुशासन समिति ने नौकरी से हटा दिया था और भविष्य में उन्हें दोबारा नौकरी पर न रखने को कहा था। इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी रखा।
Workplace Sexual Harassment; Supreme Court PoSH Act | ICC Directive: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान चूक हुई है। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है।
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