Wife sentenced to life imprisonment for murder of husband in Rajnandgaon: राजनांदगांव जिले में पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी और उसके 3 सहयोगियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। मामला सुरगी थाना क्षेत्र का है।
घटना अगस्त 2021 की है। ग्राम कोटराभाठा में रहने वाले 40 वर्षीय धनेश साहू की लाश गांव के ही पास रेत में दबी हुई मिली थी। वहीं उसकी बाइक तालाब में मिली थी। घटना की सूचना पर सुरगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पत्नी ने ही रची थी हत्या की साजिश
जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि धनेश की हत्या की साजिश उसकी पत्नी सुमरित साहू ने रची थी। गांव के ही उपेंद्र कुमार साहू, धर्मेंद्र साहू और अनिल ढीमर से धनेश की हत्या करवाई गई। चूंकि सभी एक ही गांव के रहने वाले थे, तो आपस में जान-पहचान थी।
हत्या के बाद लाश रेत में दबा दी थी
हत्या के लिए पहले तो तीनों आरोपियों ने धनेश को जमकर शराब पिलाई, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर लाश रेत में दबा दी। इस मामले में पुलिस ने पत्नी समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर चारों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था।
पत्नी ने बताया था कि उसका पति उसके चरित्र पर शंका कर उसे बहुत प्रताड़ित करता था, इसलिए उसने उसकी हत्या की प्लानिंग की। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है।
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