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MP पंचायतों को लेकर बड़ी खबर: मप्र पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 रद्द होने के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत पंचायतों में काम नहीं रुकेगा और ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पंचायत सचिव व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा. इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को राज्य चुनाव आयोग द्वारा रद्द किये जाने के बाद मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

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इसके तहत पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासनिक समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पहले की तरह होगा. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.

इधर, राज्य चुनाव आयोग के सचिव बीएस जमोद ने बताया है कि पंचायतों की फोटो मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम अगले आदेश तक वर्ष 2022 तक स्थगित कर दिया गया है.

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संशोधन कार्यक्रम 29 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, लेकिन 2021 का मध्य प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 मध्य प्रदेश राजपत्र में 30 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया है. अध्यादेश की घोषणा के बाद, ग्राम पंचायतों में वर्तमान प्रभावी परिसीमन के बारे में जानकारी मांगी गई है.

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