Saumya Chaurasia gets bail but not released: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है।
बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों के भीतर चालान कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस कारण उन्हें एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोयला लेवी घोटाले में भी एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
60 दिनों के भीतर पेश करना होगा चालान
सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि सात जनवरी को जमानत याचिका दायर की गई थी। सौम्या के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें चार साल से लेकर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में इतनी सजा के लिए 60 दिनों के भीतर चालान पेश करना होगा।
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एसीबी की ओर से 60 दिन में चालान पेश नहीं किया गया। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका दायर की गई। जमानत अर्जी पर रायपुर की विशेष अदालत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला
आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या को जमानत मिल गई है, लेकिन एसीबी-ईओडब्ल्यू की ओर से कोयला लेवी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में सौम्या चौरसिया जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी।
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