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सिख विरोधी दंगा, Sajjan Kumar की सजा पर फैसला: 41 साल पुराने केस में दोषी, Delhi में सिख बाप-बेटे की हत्या हुई थी

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज (मंगलवार) सिख विरोधी दंगा मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था।

41 साल पुराना यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन के खिलाफ दिल्ली दंगों में 3 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है।

इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।

सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला

1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।

16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने दलील दी थी, “वकील ने कहा था, “एक बड़ी भीड़ खतरनाक हथियारों के साथ सरस्वती विहार में घुस गई।

उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे सिखों की संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे। भीड़ ने जसवंत के घर पर हमला कर उसे और उसके बेटे को मार डाला। लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी गई।

12 फरवरी 2025: विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे।

इससे पहले तीन बार टल चुका है फैसला 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था।

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दोनों बार तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए।

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी। मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था।

सुल्तानपुरी दंगा मामले में बरी, लेकिन 5 सिखों की हत्या में दोषी

1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या कर दी गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। उन्हें 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: सितंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।

दरअसल, 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों में सीबीआई की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे।

1984 सिख विरोधी दंगे: क्या हुआ और कब…

  • 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी।
  • अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे।
  • पीटीआई के मुताबिक, तब अकेले दिल्ली में करीब 2700 लोग मारे गए थे। पूरे देश में मरने वालों की संख्या 3500 के करीब थी।
  • मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग का गठन किया गया।
  • 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया।

1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोखर, महा सिंह और संतोष रानी को समन जारी किया।

30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। ​​22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया।

17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था- जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक गया है।

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