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MP में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी: कर्मचारियों-पेंशनरों को इसी महीने से मिलेगा, जून से अक्टूबर तक पांच किस्तों में एरियर भी

Order issued to give 55% dearness allowance to employees in MP: मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों को 1 मई से 55 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा. इसके अलावा छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

आदेश में कहा गया है कि 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता फरवरी 2024 से दिया जा रहा है. विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी और 1 जनवरी 2025 से 55 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था. पिछली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है.

1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा

वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।

जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी।

पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश

वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी।

इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।

अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए

वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा।

इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा।

इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा।

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