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BREAKING: नीट-पीजी काउंसलिंग में OBC और EWS को इतने% मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश भर में हो रहा था प्रदर्शन

नई दिल्ली। नीट पीजी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है. EWS के 10% आरक्षण को बरकरार रखा है. कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

कल सुरक्षित रखा था फैसला

कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी. नीट के जरिए चुने गए उम्मीदवारों में से एमबीबीएस में 15 फीसदी सीटें और एमएस और एमडी कोर्स में 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं.

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क्या है केंद्र सरकार का फैसला?

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.

देश भर में हो रहा प्रदर्शन

बता दें कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. काउंसिलिंग 2021 को रद्द कर दिया गया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशहित में काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए.

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