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MP News: बीवी की पिटाई करने वाले IPS पुरुषोत्तम शर्मा बहाल, महिला मित्र के साथ वीडियो हुआ था वायरल

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मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें बहाल कर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। अब वो स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गए हैं।

बता दें, शर्मा के पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हाल ही में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी। शर्मा उस समय मीडिया की सुर्खियों में थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।

लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि…
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा मामले में कैट यानी Central Administrative Tribunal ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें बहाल किया गया है।

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मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें बहाल कर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। अब वो स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गए हैं।

बता दें, शर्मा के पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हाल ही में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी। शर्मा उस समय मीडिया की सुर्खियों में थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।

लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि…

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा मामले में कैट यानी Central Administrative Tribunal ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें बहाल किया गया है।

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