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MP News: एमपी के पूर्व सीएस एम गोपाल रेड्डी पर लटकी गिरफ्तारी की तलावार, एससी ने अग्रिम जमानत रद्द की

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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के पूर्व मुख्यसचिव एम गोपाल रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अब उनकी मनी लॉड्रिंग केस में कभी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल रेड्डी को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने मनी लॉड्रिंग का मामला गंभीर होने की बात कहते हुए खारिज कर दिया है। 

 

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीएस को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनी लॉड्रिंग का मामला गंभीर होने की बात कहते हुए जमानत याचिका रद्द कर दी। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने दो मार्च 2021 को रेड्डी को गिरफ्तारी से पहले ही पूर्व जमानत दे दी थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय रेड्डी की गिरफ्तारी नहीं कर सका था। अब सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के बाद पूर्व सीएम की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

क्या है मामला –

मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने अप्रैल 2019 में ई टेंडर घोटाले मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें कुछ अधिकारियों के साथ ही हैदराबाद की एक कंपनी मेसर्स मेंटाना और भोपाल के एक ठेकेदार आदित्य त्रिपाठी के घर एजेंसी ने छापेमारी की थी। इन पर अधिकारियों को रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एजेंसी ने दोनोंं से मिले दस्तावेज और बयानों के आधार पर पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी को आरोपी बनाया था। इसके खिलाफ रेड्डी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से पूर्व जमानत ले ली थी।

 

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