भोपाल। मध्य प्रदेश में किराए के मकान में रह रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने वर्ष 2022-2023 के बजट में एक वर्ष से कम के रेंट ड्यूटी पर 100 रुपये स्टांप शुल्क निर्धारित किया है. अब रेंट एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टांप पर ही तैयार किया जा सकेगा.
पहले इसकी अनुमति नहीं थी. हालांकि जमीन और संपत्ति की खरीद में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में दी जाने वाली 2 फीसदी की छूट 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी, इस पर सरकार ने अभी तक सफाई नहीं दी है. फिलहाल यह सुविधा 31 मार्च तक उपलब्ध है.
मध्य प्रदेश सरकार बजट प्रावधानों के अनुसार रेंट, बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर स्टांप ड्यूटी कम करने जा रही है. अभी इसकी दर 0.25% से 0.75% के बीच है. माना जा रहा है कि इससे आम जनता से लेकर उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के बजट में इसका ऐलान किया है. अब सरकार यह स्टांप शुल्क प्रतिशत के बजाय निर्धारित राशि पर लेगी.
एक साल से कम के किराए पर सिर्फ 100 रुपये लिए जाएंगे.
20 करोड़ रुपये से कम के बैंक से बैंक ऋण हस्तांतरण पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का स्टांप शुल्क लगाया जाएगा. 20 करोड़ से ऊपर के लोन ट्रांसफर पर पहले की तरह 0.25 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगती रहेगी. जबकि बैंक गारंटी पर फिलहाल 0.25% शुल्क लगता है. इस पर कितनी स्टांप ड्यूटी लगेगी, यह फिलहाल तय नहीं है. इसका प्रस्ताव आना बाकी है.