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कांग्रेस विधायक को एक साल की सजा: कोर्ट ने 3 हजार जुर्माना भी लगाया, ये है पूरा मामला ?

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भोपाल में एमपी एमएलए कोर्ट ने वानखेड़े को एक साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जज जयंत जैन ने वानखेड़े के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। वानखेड़े के साथ पांच अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। विपिन वर्तमान में आगरा मालवा सीट से कांग्रेस विधायक हैं।

यह मामला पूरा है

मामला 2011 का बताया जा रहा है। 2011 में छात्र संघ चुनाव के दौरान वानखेड़े और उनके साथियों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में विधानसभा पर धरना दिया था। उन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप था।

इन्हें भी मिली सजा

इस मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को सजा सुनाई गई है। इनमें विवेक त्रिपाठी, विकास नंदवाना, महक नागर, संजय वर्मा और गौरव उइके के नाम शामिल हैं।

जन आशीर्वाद यात्रा का किया विरोध

कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले वानखेड़े को आगर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया था। विधायक को अचानक कोतवाली पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाने ले आई। उन्हें आगर जिले में निकाली जाने वाली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी गई। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाने में नजरबंद कर दिया।

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