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मप्र सरकार ने लॉन्च किया टीडीआर पोर्टल: अगर आपने स्वीकृत सीमा से 30% अधिक भवन निर्माण किया है, तो टीडीआर खरीदकर उसे वैध करा सकते हैं

MP government launched TDR portal: लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) पोर्टल लांच कर दिया। इसके बाद सरकारी सड़क या किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहित होने पर जमीन मालिक को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) प्रमाण पत्र मिलेगा। इसका उपयोग शहर में कहीं और निर्माण करके किया जा सकेगा या बिल्डर-डेवलपर को बेचकर भी पैसा कमाया जा सकेगा।

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में जहां बड़ी संख्या में स्वीकृत सीमा से अधिक इमारतें बन गई हैं, वहां टीडीआर में प्राप्त एफएआर का उपयोग निर्माण को वैध करने में किया जा सकेगा। पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए थे कि नगरीय निकायों में 30 फीसदी तक कंपाउंडिंग की जा सकेगी, यानी 30 फीसदी तक अतिरिक्त निर्माण को शुल्क देकर वैध किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सीएम निवास पर नगरीय निकाय के कार्यक्रम में टीडीआर पोर्टल लांच किया।

भोपाल-इंदौर का पूरा शहरी क्षेत्र रिसीविंग एरिया है

टीएनसीपी से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में भोपाल और इंदौर का पूरा शहरी क्षेत्र टीडीआर के लिए रिसीविंग एरिया घोषित किया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति टीडीआर में प्राप्त एफएआर खरीदता है तो शहर में कहीं भी उसका उपयोग कर अतिरिक्त निर्माण को वैध किया जा सकेगा। टीडीआर पोर्टल लॉन्च करने के मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर के 5 हितग्राहियों को टीडीआर सर्टिफिकेट सौंपे। इन जमीन मालिकों की जमीन इंदौर में बने बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई थी।

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शेयर की तरह होगा व्यापार

भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में लगातार हो रहे विकास के बीच एफएआर काफी उपयोगी होगा। अगर सरकारी प्रोजेक्ट में जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की गई है और वह खुद निर्माण नहीं करना चाहता है तो वह शेयर की तरह सर्टिफिकेट का ऑनलाइन व्यापार कर सकेगा। पूरा एफएआर बेचना जरूरी नहीं है। न्यूनतम 50 यूनिट का भी व्यापार किया जा सकेगा।

बन सकते हैं ऊंचे ढांचे – मेट्रो कॉर्पोरेशन केंद्र के निर्देशानुसार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास ऊंचे रिहायशी-व्यावसायिक ढांचे बनाए जाएं। मेट्रो ने इस काम के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसमें मेट्रो लाइन की ऊंची इमारतें बनानी होंगी और इसके लिए एफएआर की जरूरत होगी।

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बढ़ते शहरों की जरूरत

भोपाल जैसे बढ़ते शहरों को एफएआर की जरूरत है जो टीडीआर के जरिए ही मिल सकता है। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन मालिक को इसका सही लाभ मिले।

-सुयश कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ नगर नियोजक

टीडीआर की पूरी उपयोगिता के लिए मप्र भूमि विकास नियमों में संशोधन कर ग्राउंड कवरेज और बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा खत्म करने की जरूरत है। ऊंची इमारतों की ऊंचाई 45 मीटर से ज्यादा मंजूर की जानी चाहिए।

नितिन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, क्रेडाई

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