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BIG BREAKING: राहुल गांधी की सदस्यता होगी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अदालत ने दी थी अधिकतम सजा

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में सुनाया गया फैसला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में उनके अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार भी हैं.

राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल उपनाम मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुटाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है?

सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया. उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि 13 करोड़ लोगों का नाम मोदी है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही परेशानी हो रही है.

सबसे ज्यादा सजा राहुल को दी गई

कोर्ट में राहुल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में मानहानि मामले में अधिकतम सजा दी गई है. इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जन प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे.

उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है. राहुल लोकसभा के दो सत्रों में शामिल नहीं हो पाए हैं.

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