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इस शख्स को 170 साल की सजा: 34 लोगों से की 72 लाख की धोखाधड़ी, अब कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

Sagar accused sentenced to 170 years: मध्यप्रदेश के सागर में 34 लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने 170 साल की सजा सुनाई है. आरोपी 72 लाख की ठगी कर फरार हो गया था. कोर्ट ने सभी मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि ये सभी सजाएं एक-एक करके शुरू होंगी. यानी एक मामले की सजा खत्म होने के बाद दूसरे मामले की सजा शुरू होगी. आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत पर जुर्माना भी लगाया गया है. उसे प्रत्येक पीड़ित को 10-10 हजार रुपये, कुल 3.40 लाख रुपये देने होंगे.

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इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने पैरवी की. कैंट थाना क्षेत्र के करीब चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले पर टिप्पणी करते हुए अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद की अदालत ने कहा कि दोषी ने 34 लोगों से ठगी की है. प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग दंडित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी अलग-अलग होती है.

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चार साल पहले सागर में शिकायत हुई थी

जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 12 अक्टूबर 2019 को ग्राम भैंसा और सदर के लोगों ने सागर एसपी से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया कि नासिर मोहम्मद 11 महीने पहले इलाके में रहने आया था. उन्होंने सबसे पहले सबका विश्वास जीता. उसने खुद को गुजरात का निवासी बताया. उन्होंने कहा था कि गुजरात में उनका बंगला 7 करोड़ 85 लाख रुपये में बिका था, लेकिन टैक्स के चलते आरबीआई ने मध्य प्रदेश में पैसा आने पर रोक लगा दी है. टैक्स कटने के बाद उनकी पूरी रकम बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आ जाएगी.

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कपड़े की फैक्ट्री खोलने के नाम पर ठगी

नासिर ने लोगों को बताया कि उसका कपड़े का कारोबार है. उन्होंने सभी को मोबाइल नंबर पर आए बैंक के एसएमएस और पासबुक की एंट्री भी दिखाई. परिवार में बेटे साउल और दाऊद कंबोडिया, वियतनाम और दुबई में कपड़ों का कारोबार करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई कपड़ा फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो वह उन्हें सामान सप्लाई करने में मदद करेंगे.

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जांच के बाद शिकायतें बढ़ीं

शिकायतकर्ता इशाक ने पुलिस को नासिर मोहम्मद, उसकी पत्नी सरिया, बेटे दानिश साउल, दाऊद सुलेमान और इशपरी के मोबाइल नंबर बताए. मामले की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जांच के दौरान एक के बाद एक शिकायतकर्ता बढ़ते गए. आरोपी को 19 दिसंबर 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया था.

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