पहली पत्नी के रहते प्राचार्य ने की दूसरी शादी: सिविल सेवा नियम का उल्लंघन, सहायक आयुक्त ने किया निलंबित
गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना प्रभारी प्राचार्य को महंगा पड़ गया है। सहायक आयुक्त ने प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह पूरा मामला विक्रमपुर के हाईस्कूल चिचरिंगपुर का है।
बताया जा रहा है कि, हाईस्कूल चिचरिंगपुर, संकुल केन्द्र उच्च माध्य. स्कूल विक्रमपुर में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य रामकुमार सैयाम को पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने पद से निलंबित कर दिया गया है।
सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन
ऐसा करना सिविल सेवा आचरण संहिता सेवा शर्तों के विपरीत है। जबकि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के तहत कोई शासकीय सेवक जिसकी पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।
शहपुरा में किया गया संलग्न
निलंबन के दौरान मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा निर्धारित किया गया हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार / पात्रतानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। संस्था का प्रभार विकास खंड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी के पास होगा।
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