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LALLURAM को बेची 46 लाख में दूसरे की जमीन: छेदीलाल ने की छेदीलाल से धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनवाकर कांड, जानिए कौन है इसका मास्टरमाइंड ?

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जमीन खरीदी-बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने खुद को जमीन मालिक बताकर दूसरे की जमीन को बेच दी। अखबार में इश्तेहार आने के बाद मालिक को उसकी जमीन बिकने की जानकारी मिली, जिसके बाद तहसील कार्यालय में परिवाद दाखिल किया। जांच के बाद अब FIR होगी। मामला सीपत थाना क्षेत्र में का है।

दरअसल, पूरा मामला सीपत तहसील के ग्राम कौवाताल का है. बिलासपुर गोड़पारा निवासी छेदीलाल शुक्ला की कौवाताल में खसरा नम्बर 160/1 रकबा 17.33 एकड़ जमीन है. इनमें से खसरा नम्बर 160/1 की 17.33 एकड़ जमीन को शंकर नगर रायपुर के रहने वाले छेदीलाल शर्मा ने दूसरे को बेच दी.

आरोपी का नाम भी छेदीलाल है। इसका गलत फायदा उठाकर उसने ये जमीन बेच दी. उसने पहले फर्जी दस्तावेज तैयार कराया । खुद को जमीन मालिक बताकर बिलासपुर के मंगला गोपी चौक के लल्लूराम यादव को 46 लाख 21 हजार 500 रुपए में बेच दी।

13 सितंबर को नामांतरण कराने तहसीलदार के आदेश पर इश्तेहार प्रकाशित हुआ तब भू-स्वामी छेदीलाल शुक्ला को उसकी जमीन बिकने की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल के समक्ष मामले की शिकायत की। इस पर आपत्ति दायर की.

तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए प्रकरण की सुनवाई की. क्रेता, विक्रेता और गवाहों के बयान के बाद तहसीलदार ने फर्जी जमीन मालिक विक्रेता छेदीलाल शर्मा और क्रेता लल्लू राम यादव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सीपत थाना को आदेशित किया है.

बिना जमीन देखे ही कर दिया सौदा

मामला उजागर होने के बाद आरोपी छेदीलाल शर्मा ने तहसीलदार से कहा कि अविनाश के कहने पर उसने पंजीयन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए अंगूठा लगाया था. उसने कहा कि अब तक उसने जमीन देखी भी नहीं है. ना ही उसने जमीन का सौदा किया है.

अविनाश के कहने पर जमीन की रजिस्ट्री की. उसके एवज में मिले रुपए से भरा बैग भी उसने अविनाश को ही वापस कर दिया था. फ़िलहाल पुलिस अविनाश नाम के इस शख्स के बारे में पता लगा रही है.

प्रार्थी और आरोपी के पिता के नाम में भी समानता

पूरे मामले में प्रथम दृष्टया में यह पाया गया कि छेदीलाल शर्मा पिता मुन्नूलाल शर्मा निवासी शंकर नगर रायपुर और अविनाश नाम के अंजान व्यक्ति ने छेदीलाल पिता मुन्नुलाल के नाम की समानता का अनुचित लाभ लेते हुए जमीन को लल्लू राम यादव को बेच दी. दोनों के पिता के नाम मुन्नूलाल में भी समानता है.

दस्तावेज में मिले प्रमाण

बता दें कि दस्तावेजों से यह प्रमाणित हुआ है कि ग्राम कौवाताल खसरा नम्बर 160/1 रकबा 17.33 एकड़ के भूमिस्वामी छेदीलाल शुक्ला, पिता मुन्नूलाल शुक्ला निवासी गोड़पारा बिलासपुर हैं.

विक्रेता छेदीलाल शर्मा निवासी शंकर नगर रायपुर और विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षियों के बयान से स्पष्ट हुआ है कि छेदीलाल शर्मा पिता मुन्नूलाल शर्मा नाम की समानता का गलत फायदा उठाया।

इसके साथ ही अन्य जमीन दलालों द्वारा उप पंजीयक 1 बिलासपुर, भूमिस्वामी छेदीलाल शुक्ला और खरीददार रघुबीर यादव और लल्लूराम यादव से धोखाधड़ी की है. जिस पर थाना प्रभारी सीपत को अपराध दर्ज करने आदेशित किया गया है.

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