Publish Date: | Tue, 24 Jan 2023 12:21 AM (IST)
जांजगीर-चांपा। गांजा तस्कर को विशेष न्यायाध्ाीश एनडीपीएस सूरेश जून ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 13 अक्टूबर 2022 को हसौद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हीरो होण्डा सीडी डान बाइक में एक युवक एक पेटी में भरकर बड़ी मात्रा में गांजा लेकर हसौद की ओर आ रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस ने थाना के सामने घ्ोरा बंदी की और कुछ देर बाद वहां एक युवक बाइक में पहुंचा। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम आर्यन कमल पिता मनोज कमल निवासी भरवीडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो बाइक में रखी पेटी से 30 पैकेट गांजा मिला।
सभी पैकेट एक-एक किलो का था। पुलिस ने 30 किलो गांजा जब्त कर उसके खिलाफ 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध्ा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाध्ाीश एनडीपीएस सूरेश जून ने आर्यन कमल को गांजा तस्करी के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर एक वर्ष साध्ाारण कारावास अतिरिक्त्ा भुगताए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकला जांगड़े ने पैरवी की।