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Jabalpur High Court: तीन लुटेरों को चार-चार साल की सजा, सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना

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जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी सूरज डुमार, राजू उर्फ बब्लू और महेन्द्र उर्फ पिल्लई को तीन साल 11 महीने पांच दिन के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी 2019 को शिकायतकर्ता सुदीप कुमार विश्वकर्मा अपनी पत्नी रूबी विश्वकर्मा के साथ मोटर साइकिल से बघराजी से जबलपुर जा रहे थे। उसी समय करीब दोपहर 12.45 बजे जैसे ही वह कुंदवारा घाटी पहुंचे तो पीछे से एक सिल्वर रंग की मारूति सुजुकी कार आई और ओवरटेक करके आगे लगा दिया। उसके अंदर तीन लोग बैठे थे। उनमें से जो पीछे बैठा था, वह सबसे पहले उतरा और चाकू निकालकर बोला कि भागना नहीं खड़े रहना।

कार में बैठे दोनों उतरे और तीनों व्यक्ति उनके पास आ गए, जिनमें से एक पीछे हो गया जो व्यक्ति कार के आगे बैठा था कट्टा लेकर आया व सुदीप की कनपटी में लगा दिया। बोला कि जितना जो कुछ उन लोगों के पास हो सब निकालकर दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। तब उसने अपना पर्स दे दिया, जो व्यक्ति पीछे था उसने पत्नी का सोने का मंगलसूत्र और एक छोटा लाकेट आठ गुरिया वाला, कान के सोने के पुराने रिंग एक जोड़ी निकाल लिया और उनका मोबाइल पर्स, बैग, चांदी की एक पायल, दोनों पैरों के चार नग बिछिया उतार कर मोटर साइकिल की चाबी भी छीन ली।

शिकायत पर कुंडम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ कृष्णगोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।

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