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Jabalpur High Court: मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

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जबलपुर हाई कोर्ट ने एक मासूम के साथ गलत काम करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रक्कू को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता और एक छोटा बेटा है। सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर का काम कर रही थी, पीड़िता घर के अंदर खेल रही थी, तभी उसके रिश्ते के मामा का बेटा राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा आया और उसकी बेटी को खिलाने लगा। फिर काम करते-करते उसने देखा कि आरोपी, मासूम पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंगुली डालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह दौड़कर उसके पास गई और आरोपी को धक्का मारकर घर से बाहर की।

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा…
रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी राजा को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 फरवरी 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 11 बजे वह अपनी बड़ी मां, बड़े पापा और मां के साथ घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अंदर चले गए, जिसके बाद वह अकेली आग तापने लगी। उसी समय वहां पर आरोपी राजा, जो कि उसके घर के सामने ही रहता है आया और उसके पास आकर बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और कहा कि चिल्लाना नहीं पैसे दूंगा। उसके चिल्लाने पर परिजन आ गए तो राजा वहां से जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास…
जबलपुर में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राशिद मंसूरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मेडिकल अस्पताल से मिली सूचना पर गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि वह पन्नी बीनने का काम करती है, जिस दौरान उसकी जान-पहचान अभियुक्त राशिद मंसूरी से हो गई थी तथा वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अभियुक्त ने उससे शादी का कहा था, इसलिए वह उसके घर पर उसके साथ पांच-छह महीने से रह रही थी। अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाता रहा और उसके साथ रहते-रहते जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे गोली खिलाई। उसके बाद राशिद ने उससे कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और न ही वह उससे शादी करेगा।

ऐसा कहकर उसे उसके घर जाने के लिए कहा और वह अपने घर आई और गुस्से में आकर जहर खा लिया और वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है। मृत्यू पूर्व कथन पर पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राशिद मंसूरी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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जबलपुर हाई कोर्ट ने एक मासूम के साथ गलत काम करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रक्कू को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता और एक छोटा बेटा है। सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर का काम कर रही थी, पीड़िता घर के अंदर खेल रही थी, तभी उसके रिश्ते के मामा का बेटा राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा आया और उसकी बेटी को खिलाने लगा। फिर काम करते-करते उसने देखा कि आरोपी, मासूम पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंगुली डालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह दौड़कर उसके पास गई और आरोपी को धक्का मारकर घर से बाहर की।

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा…

रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी राजा को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 फरवरी 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 11 बजे वह अपनी बड़ी मां, बड़े पापा और मां के साथ घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अंदर चले गए, जिसके बाद वह अकेली आग तापने लगी। उसी समय वहां पर आरोपी राजा, जो कि उसके घर के सामने ही रहता है आया और उसके पास आकर बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और कहा कि चिल्लाना नहीं पैसे दूंगा। उसके चिल्लाने पर परिजन आ गए तो राजा वहां से जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास…

जबलपुर में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राशिद मंसूरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मेडिकल अस्पताल से मिली सूचना पर गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि वह पन्नी बीनने का काम करती है, जिस दौरान उसकी जान-पहचान अभियुक्त राशिद मंसूरी से हो गई थी तथा वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अभियुक्त ने उससे शादी का कहा था, इसलिए वह उसके घर पर उसके साथ पांच-छह महीने से रह रही थी। अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाता रहा और उसके साथ रहते-रहते जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे गोली खिलाई। उसके बाद राशिद ने उससे कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और न ही वह उससे शादी करेगा।

ऐसा कहकर उसे उसके घर जाने के लिए कहा और वह अपने घर आई और गुस्से में आकर जहर खा लिया और वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है। मृत्यू पूर्व कथन पर पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राशिद मंसूरी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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